जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय
30 जून से पहले टैक्सपेयर्स कर लें पैन-आधार को लिंक, वरना नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड
30 सितंबर तक आपको बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट और डीमैट अकाउंट का केवाईसी करवाने होंगे.
सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें.
ईपीएफओ को लगातार और अधिक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ईपीएफओ के पास पड़े लावारिस धन में भी कमी आए.
SBI: SBI ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ग्राहकों को 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा है.